E-Way Bill – मुख्य प्रावधान

E-Way Bill - मुख्य प्रावधान




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E-Way Bill से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :-
  1. यदि माल की कीमत (टैक्स सहित)  जिसे परिवहन किया जा रहा है 50,000/- से अधिक है तो अनिवार्य रूप से E-Way Bill लगाना होगा।
  2. E-Way Bill माल के सभी प्रकार के आवागमन अर्थात बिक्री पर, जॉब वर्क, गोदाम से फैक्ट्री या दुकान, या इसके विपरीत, एक्सपोर्ट, सेल्स रीटर्न इत्यादि पर लागू होगा।
  3. E-Way Bill के लिए कोई दूरी अर्थात्  K.M. निर्धारीत नहीं है, अर्थात् सभी परिस्थितियों में E-Way Bill लागू होगा। स्थानीय बिक्री, एक गोदाम से दुसरे गोदाम, या फैक्ट्री या दुकान या इसके विपरीत, जॉब वर्क के लिए भेजगा इत्यादि सभी परिस्थितियों में लागू होगा।
  4. यदि माल किसी अंपजीकृत व्यक्ति से सप्लाई किया जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर या प्राप्तकर्ता को E-Way Bill बनाना होगा।
  5. E-Way Bill केवल कर योग्य माल (Taxable Goods) के लिए ही लागू होगा।
  6. E-Way Bill के लिए  Ewaybill.nic.in वेबसाइट पर पंजीकृत कर E-Way Bill जारी किया जा सकेगा।
  7. E-Way Bill दो पार्ट में जारी होगा
    1. Part A- जिसमें माल भेजने वाले, माल पाने वाले तथा माल का विवरण जैसे मात्रा, कीमत, कर, मूल्य इत्यादि की जानकारी होगी।
    2. Part-B में ट्रांसपोर्टर की ID तथा अनुमानित दूरी का उल्लेख करना होगा। यदि माल का परिवहन Consigner द्वारा अपनी स्वयं की गाड़ी से, या किराए की गाड़ी से किया जा रहा है तों  Vehicle No. की जानकारी देनी होगी।
  8. यदि E-Way Bill बनाते वक्त किसी प्रकार की गलती हो गई है या माल का परीवहन नहीं हुआ हैं तो उसे 24 घंटे के भीतर Cancel किया जा सकता हैं।
  9. यदि माल को वजन कराने के लिए धर्म कांटा पर भेजा जाता है तो यदी धर्म कांटा, 20 K.M. के भीतर है तो E-Way Bill अनिवार्य नहीं होगा। चालान की कॉपी साथ लगाना अनिवार्य हैं ।
  10. यदि माल व्यवसाय स्थल से ट्रांसपोर्टर को भेजा जा रहा है, तथा इसके आपस की दूरी 50 K.M. से कम है तो E-Way Bill का Part-A अनिवार्य है। Part-B भरने की जरूरत नहीं रहेगी।
  11. माल परिवहन के साथ E-Way Bill की Physical या Soft कॉपी कोई भी साथ हो सकती हैं

 

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