करदाताओं का पैन से आधार जोड़ना अनिवार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जोर दे कर कहा है की जो लोग आयकर रिटर्न कर रहे है उनके लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना “अनिवार्य” है | इस काम को ३१ मार्च तक पूरा किया जाना है|
सीबीडीटी ने जारी एक परामर्श पत्र में कहा, की पिछले साल सितम्बर में उच्चतम न्यायलय ने अपने आदेश में आधार की संविधानिकता मान्यता को बरक़रार रखा था | इसी क्रम से आयकर कानून १९६१ की धारा एए की तहत सीबीडीटी की द्वारा ३० जून २०१८ की जारी आदेश मान्य हो जाता है इसके अनुसार आयकर रिटर्न करने वालो को ३१ मार्च २०१९ के पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने ६ फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की आईटीआर दाखिल करने वालो के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यहाँ निर्णय दिल्ली उच्च न्यायलय के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है. दिल्ली उच्च न्यायलय ने अपने आदेशो में दो लोगो को उनका २०१८-१९ का आयकर रिटर्न पैन से आधार को जोड़े बिना दखल करने की अनुमति दे दी थी
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